नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दो दिन बाद यानि 9 मई को फिर सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सभी की दलीलें सुनीं लेकिन इस पर आज अपना फैसला नहीं सुनाया।
पहले के अपडेट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं। चुनाव हो रहे हैं। यह असाधारण परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं। हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं।”