चंडीगढ़ (द पंजाब प्लस) मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने चुनाव प्रचार में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन बैज या पहचान पत्र दिखाने और वाहन नियमों का पूरी तरह पालन करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को जारी किए जाने वाले अनौपचारिक पहचान पत्र सादे (सफेद) कागज पर होने चाहिए और उस पर किसी भी पार्टी का प्रतीक और नाम या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए।
उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकद लेनदेन और बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने से परहेज करने को भी कहा हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों की सभाओं और जुलूसों में खलल डालना वर्जित है और मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए।
सिबिन सी ने कहा कि निजी आवासों के बाहर प्रदर्शन या धरना भी प्रतिबंधित है और राजनीतिक बैठकों में किसी भी तरह के व्यवधान के खिलाफ पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक बैठक में माहौल बिगाड़ता है, उसे छह महीने की कैद, दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।