लुधियाना (द पंजाब प्लस) पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से नाकाबंदी हटाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि किसानों ने अपने आंदोलन के तहत पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बैरिकेड्स हटाए जाएं और दो राज्यों को जोड़ने वाली शंभू बॉर्डर खोली जाए।
हाईकोर्ट का यह फैसला व्यापारियों समेत रोजाना आने-जाने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर दायर याचिकाओं पर आया है।