लुधियाना (द पंजाब प्लस) पुलिस का दिया अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है। अवेयरनैस ड्राईव के बाद अब पुलिस अंडर ऐज वाहन चालकों को लेकर एक्शन में है। इसलिए सावधान हो जाएं। माता-पिता 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी वाहन चलाने के लिए न दें। अगर, पुलिस ने अंडर ऐज वाहन चालक को पकड़ा तो चालान तो होगा ही, साथ में वाहन मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। इसमें 25 हजार रुपए जुर्माना और वाहन मालिक को 3 साल की जेल हो सकती है। एक अगस्त से पुलिस एंडर ऐज वाहन चालकों पर नकेल कसने जा रही है। इसलिए सावधान हो जाएं। माता-पिता 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी वाहन चलाने के लिए न दें। ऐसा न हो, कि पुलिस उन्हें रोके और चालान करने के साथ-साथ आपको जेल जाना पड़े। नए कानून के मुताबिक अंडर ऐज वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और पेरेंटस को जेल तक हो सकती है। अंडर ऐज वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ज्यादातर स्कूलों के नजदीक स्पेशल नाके लगाएगी।