जालंधर,8 नवंबर (दीपक पंडित) जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने 12 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले नगर कीर्तन के मद्देनजर, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 12 नवंबर 2024 को जिला जालंधर में नगर कीर्तन मार्ग और धार्मिक समारोह के स्थान के पास और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई है।