इस्लामाबाद (द पंजाब प्लस) पाकिस्तान में एक बड़े घटनाक्रम में, एक जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई है । इसके साथ ही वे अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस्लामाबाद की निचली अदालत ने उन पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा के आरोप साबित हुए हैं। इसके बाद उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए तीन साल की जेल और 1,00,000 पीकेआर का जुर्माना भी लगाया।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राज्य उपहार भंडार से लिए गए उपहारों की कथित गलत घोषणा से संबंधित तोशखाना मामले को सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) सहित कई मंचों पर चुनौती दी थी।