चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में काम करते हुए राजू राम मौजूदा पंच पुत्र राम लाल गाँव रतनहेड़ी तहसील समाना जि़ला पटियाला और अमर कौर पत्नी स्वर्गीय तेजा सिंह कुलदीप नगर तहसील राजपुरा जि़ला पटियाला का नकली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्करूटनी कमेटी द्वारा रद्द कर दिया गया है।
अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पाल सिंह पुत्र जीत सिंह गाँव रतनहेड़ी, पटियाला और अन्य द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत दर्ज करवाई थी कि राजू राम उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ का निवासी बना है और उसके द्वारा पंजाब राज्य का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बनाया गया है। जिस कारण वह इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी तरह ही बलबीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह गाँव आलमपुर जि़ला पटियाला द्वारा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत दर्ज करवाई थी कि अमर कौर द्वारा अपने पति की मौत के बाद अनुसूचित जाति (रामदासिया) का सर्टिफिकेट बनाया गया था, जबकि उसका जन्म एवं पालन-पोषण हरियाणा में हुआ है। वह इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। शिकायतकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिखा गया है।
मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस मामले सम्बन्धी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग और डिप्टी कमिश्नर पटियाला द्वारा रिपोर्ट माँगी गई थी। इस केस की जांच करने के उपरांत पाया गया कि श्री राजू राम की जाति अनुसूचित जाति है, परंतु वह बाहर से आकर यहाँ का निवासी बना है। इसलिए सरकार की हिदायतों के अनुसार वह पंजाब में अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए राजू मौजूदा पंच पुत्र राम लाल गाँव रतनहेड़ी तहसील समाना जि़ला पटियाला का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट रद्द करने का फ़ैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी तरह अमर कौर केस की जांच करने के उपरांत पाया गया कि अमर कौर का पति तेजा सिंह सरकारी अस्पताल, ए.पी. जैन राजपुरा में दर्जा-4 कर्मचारी था। उसने पति की मौत के बाद साल 2000 में उसी अस्पताल में दर्जा-4 की नौकरी ज्वाइन की थी। अमर कौर हरियाणा की जन्मी और पली है परंतु उसने पंजाब राज्य का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बनाया है।
सरकार की हिदायतों के अनुसार वह पंजाब में अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकती है। इसलिए अमर कौर पत्नी तेजा सिंह राजपुरा का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट रद्द करने का फ़ैसला किया गया है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर राजू राम के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 1158 तारीख़ 19.08.2009 और अमर कौर का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नं. 2155 तारीख़ 04.07.2013 को रद्द करने और ज़ब्त करने के लिए कहा है।