फिरोजपुर (द पंजाब प्लस) फिरोजपुर के मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए आम नागरिकों को फिरोजपुर की सीमा के भीतर वाहन चलाते समय और सड़क पर चलते समय अपना चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है कि फिरोजपुर जिले में आम लोग वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेते हैं, जिसके कारण उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।
यहां यह भी बता दें कि इस तरह चेहरा ढकने से असामाजिक शरारती तत्व किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देकर पुलिस की पकड़ से बच सकते हैं. इसलिए इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, जनहित में, आम जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला फिरोजपुर में फेस कवर करके वाहन चलाने और फेस कवर करके चलने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो किसी बीमारी या एलर्जी के कारण मेडिकल सुपर विजन के तहत मास्क या कोई अन्य चीज पहनते हैं। ये आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।