जालंधर (दीपक पंडित) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। तत्थों के आभाव में हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। जालंधर देहात पुलिस जल्द मामले में केस दर्ज होने की रिपोर्ट दर्ज करेगी।
बता दें कि ये केस इस साल 17 मार्च को जालंधर के थाना पतारा में दर्ज किया गया था। केस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की धारा 295-ए जोड़ी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी।
करीब 7 साल पहले हुए एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। इसकी वीडियो जब जालंधर के रविदास समाज के पास पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तल्हण ने मामले की शिकायत जालंधर देहात पुलिस को दी थी। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
केस दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही राम रहीम ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर लिया था। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को उपदेश देते समय किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने एफआईआर और उससे जुड़ी कार्यवाही को खारिज कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया।