जालंधर (दीपक पंडित) श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित नगर कीर्तन के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट (डी.एम.) कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश दिया है कि नगर कीर्तन के मार्ग पर पड़ने वाली सभी मांस और शराब की दुकानें 25 नवंबर को बंद रहेंगी। जानकारी के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि मार्ग पर सभी शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन के धार्मिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मार्ग पर मांस और शराब की दुकानें खुलने से धार्मिक भावनाएं आहत होकर कानून व्यवस्था की बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।