जालंधर (दीपक पंडित) जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर हिमांशु अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21.04.2024 को भगवान महावीर जयंती के दिन जालंधर में सभी मांस और अंडे की दुकानों/रेहडियों की ब्रिकी पर रोक लगाई है।