नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) न्यूज़ीलैंड सरकार ने अपने वीज़ा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीयों को होगा। इसका उद्देश्य इमिग्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाना और नौकरी की तलाश में न्यूज़ीलैंड आने वाले लोगों के लिए नए अवसर उत्पन्न करना है। इन बदलावों के तहत, अब न्यूज़ीलैंड में काम करने के लिए प्रवासियों से अपेक्षित कार्य अनुभव की शर्त को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इस फैसले से नौकरी के लिए न्यूज़ीलैंड आने वाले लोगों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि वे कम अनुभव के साथ भी नौकरी हासिल कर सकेंगे।
इसके अलावा, सीजनल वर्कर्स के लिए भी नए विकल्प प्रदान किए गए हैं। अनुभवी वर्कर्स के लिए 3 साल का मल्टी-एंट्री वीज़ा और कम अनुभवी वर्कर्स के लिए 7 महीने का सिंगल-एंट्री वीज़ा का विकल्प दिया गया है।
न्यूज़ीलैंड ने अपने नियोक्ता कार्य वीज़ा (AEWV) और विशिष्ट उद्देश्य कार्य वीज़ा (SPWV) के नियमों में भी बदलाव किए हैं, जिससे नियोक्ताओं को पहले से तय वेतन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिससे उन्हें पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा प्राप्त करने में आसानी होगी। नये नियमों के तहत, स्टूडेंट्स को उनके योग्यता के आधार पर 3 साल तक न्यूज़ीलैंड में रहने और काम करने की अनुमति मिलेगी।