जालंधर (दीपक पंडित) भारी बारिश के कारण नहरों और नदियों में जल स्तर बढ़ने से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जालंधर जिले में बहती नहरों/नदियों में नहाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि गांव के सरपंच/नम्बरदार व अन्य गणमान्य व्यक्ति अपने क्षेत्र में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा नहर विभाग व जल संसाधन विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो। साथ ही पुलिस को आदेश का उल्लंघन होने पर तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश 3-9-2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने नहरों/नदियों में नहाने पर लगाया प्रतिबंध
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