चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब में अब प्राइवेट स्कूल साल में 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। सरकार के ऑर्डिनेंस को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी।
सीएम ने एक्स पर पोस्ट डालकर आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा है कि राज्यपाल का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में लिए गए हमारे बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है।
उन्होंने आगे लिखा- निजी स्कूलों की फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा लाए गए “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026” पर राज्यपाल ने साइन कर दिए हैं। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी से 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा।
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी और आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 22 जून को कैबिनेट मीटिंग में इसे पास किया गया था।


