जालंधर (दीपक पंडित) जालंधर में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर आज सिटी पुलिस द्वारा आदेश दिए गए हैं। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने कहा- धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सिटी पुलिस की सीमा के भीतर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार ध्वनि यंत्र की ध्वनि 7.5 डीबी (ए) और लाउडस्पीकर एवं ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों की ध्वनि निर्धारित सीमा तक रखने के आदेश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास पटाखों और लाउड स्पीकर की आवाज़ को 10 डीबी तक सीमित करने के आदेश जारी किए। इसी प्रकार, निजी साउंड सिस्टम मालिक 5 डीबी (ए) से अधिक ध्वनि नहीं रखेंगे और यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो साउंड सिस्टम और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहन से संगीत की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए।
इसी प्रकार सीपी ने साइबर अपराध को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया है, कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेताओं को मोबाइल फोन और सिम खरीदने वाले ग्राहकों से पहचान पत्र/आईडी प्राप्त करने का आदेश जारी किया है। बिना प्रमाण/फोटो प्राप्त किए मोबाइल फोन एवं सिम नहीं बेचेंगे, तथा ग्राहक/विक्रेता से मोबाइल फोन खरीदते समय ग्राहक/विक्रेता को अपनी फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर के तहत ‘क्रय प्रमाणपत्र’ भी देंगे।
इसके अलावा फोन खरीदते समय खरीदार या उसके किसी रिश्तेदार/जानकार व्यक्ति, जिसके खाते से यूपीआई, कार्ड या ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो उस व्यक्ति की आईडी दुकानदार सबूत और ग्राहक का नाम और जन्म तिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, उस व्यक्ति की आईडी प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। जिसे फोन या सिम बेचा गया था या जिससे फोन खरीदा गया था।