जालंधर (दीपक पंडित) पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सरकार 25 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी। सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट को दिखाई। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट राज्य में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने में पंजाब सरकार द्वारा की जा रही देरी से नाराज था। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था।
इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम चुनाव कराने के लिए दो की जगह आठ हफ्ते का समय दिया है। पंजाब सरकार ने नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया आठ हफ्ते के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। अब सरकार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल किया है। जवाब में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सरकार 25 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी। सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी कोर्ट को दिखाई। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
पंजाब में पांच नगर निगमों- पटियाला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और फगवाड़ा- और 42 नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त हुए लंबा समय बीत चुका है। इस बीच चुनाव कराने की मांग को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।