चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार सुरक्षित स्कूल वाहन नीति में बदलाव करने की तैयारी में है। स्कूल वाहन के हादसाग्रस्त होने की स्थिति में सिर्फ स्कूल प्रिंसीपल ही नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधन समिति को भी जिम्मेदार ठहराने का फैसला लिया जा सकता है। नई सुरक्षित स्कूल वाहन नीति में यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि स्कूल प्रिंसीपल और प्रबंधन समिति तब भी जिम्मेदार रहेंगे, जब दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बुकिंग बच्चे के अभिभावकों द्वारा की गई होगी। स्कूल की छुट्टी के समय पीक ऑवर्स के दौरान स्कूल के आस-पास ट्रैफिक को वन वे करने का भी प्रस्ताव है।
ध्यान रहे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वर्ष 2013 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का गठन किया था। पुरानी नीति में स्कूल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अब तक सिर्फ स्कूल प्रिंसीपल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है और बच्चों के अभिभावकों द्वारा बुक किए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती थी।
पंजाब के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पंजाब सरकार सुरक्षित स्कूल वाहन नीति में बदलाव करने की तैयारी में है। स्कूल वाहन के हादसाग्रस्त होने की स्थिति में सिर्फ स्कूल प्रिंसीपल ही नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधन समिति को भी जिम्मेदार ठहराने का फैसला लिया जा सकता है। नई सुरक्षित स्कूल वाहन नीति में यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि स्कूल प्रिंसीपल और प्रबंधन समिति तब भी जिम्मेदार रहेंगे, जब दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बुकिंग बच्चे के अभिभावकों द्वारा की गई होगी। स्कूल की छुट्टी के समय पीक ऑवर्स के दौरान स्कूल के आस-पास ट्रैफिक को वन वे करने का भी प्रस्ताव है।
ध्यान रहे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वर्ष 2013 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का गठन किया था। पुरानी नीति में स्कूल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अब तक सिर्फ स्कूल प्रिंसीपल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है और बच्चों के अभिभावकों द्वारा बुक किए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती थी।

