जालंधर (दीपक पंडित) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के लतीफपुरा में सड़कों पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर (डी.सी.) को एक महीने के भीतर सभी कब्जे हटाकर ट्रैफिक बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला मॉडल टाऊन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और सोहन सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है।
ग़ौरतलब है कि माडल टाऊन और जीटीबी नगर के बीच पड़ते लतीफपुरा में सड़कों पर अवैध कब्जों का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। 9 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट के निर्देशों पर जालंधर पुलिस, नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने संयुक्त अभियान चलाकर लतीफपुरा में कई वर्षों पुराने अवैध निर्माणों को तोड़ दिया था। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद न तो प्लॉट मालिकों और अलॉटियों को न्याय मिला और न ही विस्थापित परिवारों का पुनर्वास हो सका। सरकारी विभागों की लापरवाही के चलते स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही।
लतीफपुरा की 120 फुट चौड़ी मेन सड़क, जो पहले 50 प्रतिशत कब्जों से प्रभावित थी, पिछले लंबे समय से पूरी तरह बंद है। 2022 के ऑपरेशन के बाद वहाँ से मलबा तक नहीं हटाया गया और न ही सड़कों का निर्माण हुआ, जिसके चलते विस्थापित परिवारों ने दोबारा वहां अस्थायी आशियाने बना लिए। इससे लतीफपुरा की मुख्य सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों, खासकर स्कूली बसों और एंबुलेंस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क बंद होने से पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और हादसों की स्थिति बन रही है।

