जालंधर (दीपक पंडित) शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जालंधर जिले में कार्यरत सभी दूरसंचार और इंटरनैट सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया है कि वे 31 अगस्त 2025 तक पावरकॉम (पी.एस.पी.सी.एल.) के खंभों पर बिछाई गई अप्रयुक्त और अनधिकृत तारों को हटा ले।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि दूरसंचार कम्पनियां और इंटरनेट सेवा प्रदाता 31 अगस्त तक पी.एस.पी.सी.एल. से सम्पर्क कर अपने कनैक्शनों को नियमित करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी कम्पनी ने ऐसा नहीं किया तो उस पर पी.एस.पी.सी.एल. द्वारा निर्धारित पोल शुल्क के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा और बिना किसी पूर्व सूचना के उनके अनधिकृत तार हटा दिए जाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है कि कई कम्पनियों ने पी.एस.पी.सी.एल. के खंभों पर बिना अनुमति तारें बिछा रखी हैं। इन अनधिकृत तारों से बिजली आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर इस अभियान की शुरूआत मास्टर तारा सिंह नगर से पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। इस दौरान लटकते, क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी तारों को हटाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिली। एक समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. अग्रवाल ने इस प्रोजैक्ट की सफलता की सराहना की और पी.एस.पी.सी.एल. अधिकारियों को पूरे शहर में इसे लागू करने के निर्देश दिए।
डॉ. अग्रवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी स्थान पर यदि जर्जर, अनुपयोगी या खतरनाक तारों के गुच्छे दिखाई दें तो उनकी शिकायत जिला प्रशासन द्वारा जारी हैल्पलाइन नंबर 9646-222-555 पर भेजी जा सकती है। सभी शिकायतें पी.एस.पी.सी.एल. के नोडल अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

