द पंजाब प्लस/ कनाडा में भारतीयों विशेषकर पंजाबियों को बड़ी राहत मिली है। वर्क या स्टडी परमिट खत्म होने के बाद अब तुरंत वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी। कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी IRCC ने नियमों में बदलाव करते हुए नया विकल्प दिया है।
पहले परमिट खत्म होने पर व्यक्ति को उसी कैटेगरी- वर्कर या स्टूडेंट के तौर पर ही स्टेटस बहाल कराना पड़ता था। नई नौकरी या नया कोर्स न होने की स्थिति में भारत लौटना मजबूरी बन जाता था।
अब ऐसे लोग 90 दिनों के भीतर ‘विजिटर रिकॉर्ड’ के लिए आवेदन कर कनाडा में कानूनी रूप से रह सकेंगे। हालांकि, स्टेटस बहाली की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें काम और पढ़ाई तुरंत बंद करनी होगी। IRCC ने साफ किया है कि 90 दिन की समय सीमा पार होने पर यह राहत नहीं मिलेगी और डिपोर्टेशन की कार्रवाई भी हो सकती है।
एक्सपर्ट से सवाल-जवाब में जानिए क्या नियम बदले…
कनाडा में ये नियम बनाए गए, जानिए…
- वीजा खत्म होने पर तुरंत वापस आने की जरूरत नहीं: ईशू ट्रैविलिसियस के एमडी सुरेश धवन ने कहा कि पहले नियम था कि अगर आपका वर्क परमिट खत्म हुआ है, तो आपको वर्कर के तौर पर ही स्टेटस बहाल करना पड़ता था। स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट के तौर पर स्टेटस बहाल करना पड़ता था। अगर नई जॉब या कोर्स नहीं है, तो वापस भारत आना पड़ता था। अब IRCC ने नया विकल्प दिया है। अगर आपका वर्क या स्टडी परमिट खत्म हो गया है, तो आप खुद को ‘विजिटर’ के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। यानी बिना नौकरी या पढ़ाई के भी आप कानूनी रूप से कनाडा में रुक सकेंगे।
- 90 दिन वाला नियम: 90 दिन का नियम पहले भी था, लेकिन इस अवधित में स्टूडेंट व वर्कर अपने पुराने परमिट के विकल्प को ही चुन सकते थे। अब भी समय सीमा 90 दिन ही है, लेकिन इन 90 दिनों के भीतर ‘विजिटर रिकॉर्ड’ के लिए आवेदन कर अपना स्टेटस बचा सकते हैं। अगर स्टेटस खत्म हुए 91 दिन हो गए, तो IRCC का यह नियम काम नहीं करेगा और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है।
- स्टेटस बहाल होने तक काम या पढ़ाई बंद: IRCC ने साफ किया है कि परमिट खत्म होने के बाद जब आप बहाली के लिए आवेदन करेंगे, तो आप पुराने स्टेटस में नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि जब तक आपका नया परमिट या विजिटर रिकॉर्ड मंजूर नहीं हो जाता, तब तक आप काम या पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको स्टेटस बहाल होने तक काम या पढ़ाई तुरंत बंद करनी होगी।

