जालंधर (दीपक पंडित) कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत वर्ष 2013 से 2020 के दौरान जब्त किए गए वाहनों को लेकर अहम सूचना जारी की है। पुलिस के अनुसार, कई वाहन लंबे समय से पुलिस कब्जे में हैं, लेकिन उनके मालिकों ने अब तक उन्हें रिलीज नहीं करवाया है।
ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को छुड़वाने के लिए वैध मूल दस्तावेजों और लिखित आवेदन के साथ 3 दिनों के भीतर टावर-5, इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित संबंधित कार्यालय में संपर्क करें।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर यदि कोई दावा या आवेदन पेश नहीं किया गया तो नियमों के तहत इन वाहनों का निपटारा कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की अपील या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

