जालंधर (दीपक पंडित)अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को तय सीमा के भीतर रहकर ही चुनावी खर्च करना होगा।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्लास-1 के उम्मीदवारों के लिए 3.60 लाख रुपये, क्लास-2 के लिए 2.30 लाख रुपये और क्लास-3 के लिए 2 लाख रुपये खर्च की सीमा तय की गई है। वहीं नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1.40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा में खर्च का पूरा विवरण पंजाब राज्य चुनाव आयोग को जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान कोई खर्च नहीं किया है, तब भी उसे ‘निल रिटर्न’ दाखिल करनी होगी। साथ ही, यदि किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त होती है, तो उसे भी चुनाव खर्च में शामिल करना होगा। एक से अधिक वार्डों/हलकों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक चुनाव के लिए अलग-अलग खर्च विवरण जमा करना होगा।
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव खर्च का सही हिसाब-किताब न रखने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गौरतलब है कि जिले में 5 नगर परिषदों — आदमपुर, करतारपुर, नकोदर, नूरमहल और फिल्लौर तथा 2 नगर पंचायतों — महितपुर और लोहियां खास के 99 वार्डों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें नकोदर नगर परिषद क्लास-1, जबकि आदमपुर, करतारपुर, नूरमहल और फिल्लौर नगर परिषद क्लास-2 श्रेणी में आती हैं।

