जालंधर (दीपक पंडित) स. हरविंदर सिंह विरक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण ने बताया कि दिनांक 05.06.2026 को इंस्पेक्टर अमन सैनी, थाना प्रभारी थाना मेहतपुर अपनी पुलिस पार्टी सहित थाना मेहतपुर के क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा पुत्र पिप्पल सिंह निवासी गांव बंगीवाल, थाना मेहतपुर, जो मुकदमा नंबर 04 दिनांक 05.01.2026 में वांछित था तथा जिसके विरुद्ध नशा तस्करी एवं हिंसक अपराधों के मामले पहले भी दर्ज हैं, अपने घर के निकट मौजूद है।
उक्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अमन सैनी अपनी पुलिस पार्टी सहित लगभग सायं 7:30 बजे आरोपी के घर पहुंचे। वहां लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा अपने घर के आंगन में मौजूद था और पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास करने लगा। जब सीनियर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह एवं कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह ने उसे काबू करने का प्रयास किया तो उसने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की।
स. हरविंदर सिंह विरक ने आगे बताया कि शोर सुनकर लवप्रीत सिंह की माता कुलदीप कौर, उसकी बहन गगनदीप कौर उर्फ गगन तथा अन्य कई व्यक्ति मौके पर एकत्रित हो गए और उन्होंने कथित रूप से डंडों एवं अन्य घातक हथियारों से पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सरकारी ड्यूटी निभा रहे एएसआई सुखवंत सिंह के साथ मारपीट कर उनकी वर्दी भी फाड़ दी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण ने बताया कि लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा और उसके साथियों ने सीनियर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह पर तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाने का प्रयास किया। इसी दौरान भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली भी चलाई गई। अपनी जान एवं सरकारी हथियार की सुरक्षा के लिए सीनियर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने पहले एक गोली हवा में चलाई, परंतु हमलावर पीछे नहीं हटे। परिस्थितियां और अधिक गंभीर होने पर तथा लवप्रीत सिंह द्वारा सरकारी हथियार छीनने का प्रयास किए जाने पर आत्मरक्षा एवं पुलिस कर्मियों की सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई में दो गोलियां चलाई गईं, जो लवप्रीत सिंह की टांग में लगीं और वह घायल हो गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण ने बताया कि पुलिस पार्टी ने तुरंत घायल आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के परिजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न की गई। बाद में गांव के सम्मानित व्यक्तियों की सहायता से घायल आरोपी को अस्पताल पहुंचाया गया तथा घायल पुलिस कर्मियों को भी उपचार हेतु भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा की मृत्यु हो गई।
इस संबंध में थाना मेहतपुर में मुकदमा संख्या 123 दिनांक 06.06.2026 के तहत धारा 109, 121(1), 131, 132, 191(2), 191(3), 221, 224, 262, 263, 351(3) बीएनएस, 25/27-54-59 आर्म्स एक्ट तथा धारा 63 पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 के अंतर्गत कुलदीप कौर पत्नी पिप्पल सिंह, गगनदीप कौर उर्फ गगन पुत्री पिप्पल सिंह, लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा पुत्र पिप्पल सिंह तथा चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
सा. हरविंदर सिंह विरक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जालंधर ग्रामीण ने बताया कि इस मामले की जांच विनीत आहलावत, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक (जांच) के पर्यवेक्षण में की जा रही है। मामले की प्रत्येक पहलू से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच की जा रही है तथा कानून के अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
*आपराधिक पृष्ठभूमि*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण ने बताया कि लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा तथा उसके परिवार के कई सदस्य पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक मामलों में नामजद रहे हैं।
लवप्रीत सिंह उर्फ लब्बा पुत्र पिप्पल सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमे
1. मुकदमा संख्या 68 दिनांक 23.06.2023, धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम, थाना मेहतपुर (दिनांक 22.02.2024 को दोषसिद्धि हुई)।
2. मुकदमा संख्या 11 दिनांक 18.01.2025, धारा 303(2), 346 एवं 317(2) बीएनएस, थाना मेहतपुर (विवेचना अधीन)।
3. मुकदमा संख्या 04 दिनांक 05.01.2026, धारा 115(2), 74, 109, 333, 324(4), 191(3), 190 एवं 351(2) बीएनएस, थाना मेहतपुर (विवेचना अधीन)।
4. मुकदमा संख्या 07 दिनांक 10.01.2026, धारा 118(1), 115(2), 140(1), 304, 193(3), 190 एवं 351(2) बीएनएस, थाना मेहतपुर (विवेचना अधीन)।
गगनदीप कौर उर्फ गगन पुत्री पिप्पल सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमे
1. मुकदमा संख्या 21 दिनांक 30.01.2025, धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम, थाना सिद्धवां बेट, जिला लुधियाना (15 ग्राम हेरोइन बरामद)।
2. मुकदमा संख्या 111 दिनांक 07.06.2025, धारा 22 एनडीपीएस अधिनियम, थाना मेहतपुर (110 नशीली गोलियां बरामद)।
3. मुकदमा संख्या 238 दिनांक 18.11.2025, धारा 27, 61 एवं 85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना मेहतपुर।
4. मुकदमा संख्या 46 दिनांक 11.03.2026, धारा 22, 61 एवं 85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना मेहतपुर (15 नशीली गोलियां बरामद)।
मनदीप सिंह उर्फ विक्की पुत्र पिप्पल सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमे
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मनदीप सिंह उर्फ विक्की को हाल ही में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
1. मुकदमा संख्या 175 दिनांक 24.10.2019, धारा 379 एवं 411 आईपीसी तथा धारा 21 माइनिंग अधिनियम, थाना मेहतपुर।
2. मुकदमा संख्या 68 दिनांक 23.06.2023, धारा 22/29-61-85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना मेहतपुर।
3. मुकदमा संख्या 238 दिनांक 21.11.2023, धारा 379 आईपीसी तथा धारा 21 माइनिंग अधिनियम, थाना सिद्धवां बेट, जिला लुधियाना।
4. मुकदमा संख्या 04 दिनांक 05.01.2026, धारा 115(2), 74, 109, 333, 324(4), 191(3), 190 एवं 351(2) बीएनएस, थाना मेहतपुर।
5. मुकदमा संख्या 07 दिनांक 10.01.2026, धारा 118(1), 115(2), 140(1), 304, 193(3), 190 एवं 351(2) बीएनएस, थाना मेहतपुर।
6. मुकदमा संख्या 108 दिनांक 10.05.2026, धारा 22, 61 एवं 85 एनडीपीएस अधिनियम, थाना मेहतपुर (24 नशीली गोलियां बरामद)।
पिप्पल सिंह पुत्र संपूर्ण सिंह के विरुद्ध दर्ज मुकदमे
1. मुकदमा संख्या 34 दिनांक 02.03.2008, धारा 379 एवं 411 आईपीसी, थाना मेहतपुर।
2. मुकदमा संख्या 38 दिनांक 21.08.2014, धारा 379 एवं 411 आईपीसी तथा धारा 21 माइनिंग अधिनियम, थाना मेहतपुर।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण ने कहा कि मामले की जांच जारी है तथा आगामी सभी कानूनी कार्यवाहियां कानून के अनुसार की जा रही हैं।

