जालंधर (दीपक पंडित) ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं है। गाड़ी का चालान कटने पर अब जुर्माने का भुगतान कोर्ट में नहीं बल्कि मौके पर ही अपनी जेब ढीली कर करना पड़ेगा। जालंधर शहर में ट्रैफिक रुल उल्लंघन करने पर अब ई-चालान होगा। जिसके तहत अब चालान पुलिस कोर्ट में नहीं भेजेगी बल्कि मौके पर ही अपराध करवाने वाले से जुर्माना ऑनलाइन वसूलेगी। चालान कटने के बाद मौके पर ही ई-भुगतान करना पड़ेगा।
जालंधर शहर में तैनात ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को एडीजीपी ट्रैफिक पंजाब चंडीगढ़ एएस रॉय ने जालंधर कमिश्नरेट पुलिस को 30 ई-चालान करने वाली पॉज मशीनें आवंटित की हैं। एडीजीपी ट्रैफिक एएस रॉय ने पंजाब के सभी जिलों में मशीनों के वितरण के बाद वर्चुअल मीटिंग भी की। एडीसीपी ट्रैफिक कंवलप्रीत सिंह चाहल के नेतृत्व में ट्रैफिक स्टाफ के जोन प्रभारी और ट्रैफिक स्टाफ के समूह प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए।
एडीसीपी ट्रैफिक जालंधर कंवलप्रीत सिंह चाहल ने के कहा कि ई-चालान वक्त की मांग भी है। विभाग हाईटेक हो चुका है। चालान की कापियों में चालान काटने पर समय बहुत खराब होता था। उसके बाद चालान आरसी के साथ कोर्ट में भेजने पड़ते थे। ई-चालान से अब समय बचेगा मौके पर ही चालान का भुगतना हो जाएगा। यदि किसी के पास मौके पर गूगल-पे, एटीएम कार्ड इत्यादि नहीं है तो मैन्युअल चालान की भी साथ ही रहेगा।
उन्होंने कहा कि 15-20 दिनों के भीतर ट्रेनिंग सेशन पूरा होते ही शहर में ई-चालान को शुरू कर दिया जाएगा। मशीन में कैमरे से सारी रिकार्डिंग होगी। चालान का सारा रिकार्ड भी ऑनलाइन चढ़ेगा। उससे अगली बार चालान पर पता चल जाएगा कि व्यक्ति हेबिचुअल ऑफेंडर है या नहीं। जुर्माना भी उसी हिसाब से तय होगा। बार-बार नियम तोड़ने पर उसके लाइसेंस को रद करने के लिए संबंधित आरटीओ को लिखा जाएगा।