लुधियाना (द पंजाब प्लस) पंजाब सरकार ने राज्य की गैर सरकारी संस्थाओं, पब्लिक और प्राइवेट दुकानों सहित व्यापारिक अदारों के नाम, सड़को के नाम, मीलपत्थर, साइन बोर्ड को पंजाबी भाषा में लिखने संबंधी समयाविधि को 21 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह जानकारी पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने दी।
जिला भाषा अधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाबी भाषा को प्रफुल्लित करने और सम्मान दिलवाने की नीति के तहत उक्त आदेश जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी और भाषा का साइन बोर्ड पर उपयोग करना चाहता है तो सबसे ऊपर उसे पंजाबी भाषा ही लिखनी पड़ेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भी पंजाबी भाषा के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए इसमें पूर्ण सहयोग दें।