चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) अजनाला थाना हिंसा मामले में अमृतपाल सिंह के साथियों को पंजाब हरियाणा हार्इकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, अजनाला थाना हमले के आरोपी शिव कुमार और भूपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि भीड़ के बल पर किसी भी नागरिक का न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और कानून को हाथ में लेना पूरी तरह अस्वीकार्य है। आरोप बेहद गंभीर है और ऐसे में याचिकाकर्त्ताओं को 8 माह में हिरासत में होने की दलील स्वीकार कर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
बता दें कि 23 फरवरी को अमृतपाल ने अपने सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी से नाराज होकर अपने समर्थकों के साथ मिलकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। अमृतपाल सिंह ने विरोध प्रदर्शन करके अपने कार्यकर्ता को छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में एक पुलिस अधीक्षक सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।