लुधियाना (द पंजाब प्लस) पीएसपीसीएल ने बिजली की ज्यादा खपत करने वाली हैवी इंडस्ट्री को 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर लगवाने का नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिया है। पावरकॉम ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, क्लोरो एल्कलाइन यूनिट्स, बिलेट हीटर्स, सरफेस हार्डिनिंग मशीन, इलैक्ट्रोलाइटिक प्रोसैस इंडस्ट्रीज, इलैक्ट्रोस्लैग रिफाइनिंग एंड मल्टिंग प्रोसैसस व अन्य भारी उद्योगों ने 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर नहीं लगाए तो उन्हें जुर्माना देना होगा। 30 सितंबर तक जुर्माने की राशि को पावरकॉम ने दो स्लैबों में बांटा है जबकि एक अक्तूबर से इंडस्ट्री से भारी भरकम जुर्माना वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
इंडस्ट्री पावर क्वालिटी मीटर लगाने का लंबे समय से विरोध कर रही है। पावर क्वालिटी मीटर लगाने में इंडस्ट्री को भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ रही है। जिसकी वजह से इंडस्ट्री खुद मीटर लगाने को तैयार नहीं है। पावरकॉम ने पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके मुताबिक 31 मार्च तक पावर क्वालिटी मीटर न लगाने वालों को 31 मार्च के बाद कुल खपत का 10 फीसदी जुर्माना देना होगा। लेकिन सरकार ने अब नोटिफिकेशन जारी करके इंडस्ट्री को कुछ राहत दी है।
पावर क्वालिटी मीटर लगाने की डैडलाइन अब भी 31 मार्च ही है। 31 मार्च के बाद जुर्माना की राशि वसूलने के शैडयूल में बदलाव किया गया है। 31 मार्च के बाद 15 दिन के भीतर पावरकॉम उपभोक्ता को एक नोटस देगा फिर भी मीटर नहीं लगाया जाता है तो उपभोक्ता से 50 रुपए प्रति केवीए प्रति माह जुर्माना वसूला जाएगा। 30 जून के बाद 80 रुपये प्रति केवीए प्रति माह जुर्माना वसूला जाएगा। 30 सितंबर तक भी अगर पावर क्वालिटी मीटर नहीं लगाया जाता तो एक अक्तूबर से उपभोक्ता से कुल बिल की राशि का 10 फीसदी जुर्माना वसूला जाएगा।