नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी बांड संख्या का खुलासा नहीं करने और इस तरह अपने पिछले फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी बांड संख्या, जो दानदाताओं को प्राप्तकर्ताओं से जोड़ती है, ऋणदाता द्वारा प्रकट की जानी चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “उन्होंने (एसबीआई) बांड संख्या का खुलासा नहीं किया है। इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा।” मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चूक की व्याख्या करने के लिए एसबीआई को नोटिस जारी किया और मामले को सोमवार, 18 मार्च को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।