जालंधर (दीपक पंडित) जालंधर में चुनावों को लेकर तैयारियों तेज कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 जून तक हथियार रखने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 के तहत लागू कर दी गई है। जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के लाइसैंसी हथियार के प्रयोग पर प्रतिबंध है। जालंधर सिटी पुलिस के कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा- शहर में किसी प्रकार के शरारती तत्व को चुनाव के दौरान माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार शहर में जीतने भी वेपन धारक है, सभी को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने हथियार एरिया थाना या फिर किसी हथियारों के डीलर को जमा करवाएं। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। साथ ही जमा करवाने के बाद उसकी रसीद अपने पास जरूर रखें। जिससे चेकिंग के दौरान कोई दिक्कत न आए।
पुलिस के साथ साथ शहर में सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस अधिकारियों सहित अन्य फोर्स तैनात की गई है। साथ ही सीपी ने आदेश दिए हैं कि बैंक सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड, खिलाड़ी (जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य है और भाग ले रहे हों) को अपना लाईसैंल जमा करवाने से छूट दी गई है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा हथियार जमा करने से छूट दी गई है।