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The Punjab Plus > Punjab > ECI ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी अनुमति : सिबिन सी
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ECI ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात पत्रकारों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की दी अनुमति : सिबिन सी

The Punjab Plus
Last updated: 2024/03/29 at 5:45 PM
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चंडीगढ़(द पंजाब प्लस) भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान दिवस कवरेज से संबंधित ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि ईसीआई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान दिवस कवरेज के लिए ईसीआई द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी और अन्य राज्य सरकार विभाग के अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 (सी) के तहत डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सीईओ ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार, ईसीआई ने ईसीआई द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र रखने वाले पत्रकारों को अधिसूचित किया है, जो 6 सरकारी विभागों के कर्मचारियों के साथ आवश्यक सेवा कर्मियों के रूप में मतदान दिवस कवरेज में लगे हुए हैं।

इन विभागों में स्थानीय सरकार विभाग (अग्निशमन सेवा), परिवहन विभाग (ड्राइवर, कंडक्टर, कार्य दुकान कर्मचारी, संचालन कर्मचारी और जिला स्तर पर मुख्यालय और डिपो में तैनात अधिकारी), जेल विभाग (अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और) जेलों में तैनात सुरक्षा कर्मचारी), गृह मामले और न्याय विभाग (पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड), बिजली विभाग (राज्य बिजली निगम और राज्य ट्रांसमिशन निगम के कर्मचारी, उत्पादन इकाइयों, थर्मल प्लांट, हाइडल में तैनात) इकाइयाँ (राज्य के भीतर या बाहर), बीबीएमबी में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी और ग्रिड सब स्टेशन में तैनात फील्ड स्टाफ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (ए) खाद्य और औषधि प्रशासन आयुक्तालय के तहत काम करने वाले ड्रग नियंत्रण अधिकारी (बी) मेडिकल और पैरा -मतदान के दिन कार्यरत/ड्यूटी पर मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा प्रतिबद्धताओं के कारण मतदान से वंचित न रहे।

The Punjab Plus 29 March 2024 29 March 2024
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