नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद सिसौदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। उनकी पार्टी के सहयोगी संजय सिंह, सह-अभियुक्त, जिन्हें हाल ही में मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, भी कार्यवाही के लिए अदालत में पेश हुए।
ईडी ने लगाए यह आरोप
सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने कथित तौर पर “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और जांच से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं।
#WATCH | AAP leader & former Delhi Dy CM Manish Sisodia arrives at Delhi's Rouse Avenue Court for a hearing in the Delhi Excise Policy Case. pic.twitter.com/uZBNqC5uU5
— ANI (@ANI) April 6, 2024
सिसोदिया को “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।