By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
The Punjab PlusThe Punjab Plus
  • Home
  • India
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Crime
  • Politics
  • Article
Search
© 2021 The Punjab Plus. Designed by iTree Network Solutions +91-8699235413. All Rights Reserved.
Reading: अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी ने प्रिंटरों और पब्लिशरों को दिए आदेश
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
The Punjab PlusThe Punjab Plus
Aa
Search
  • Home
  • India
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Crime
  • Politics
  • Article
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2021 The Punjab Plus. Designed by iTree Network Solutions +91-8699235413. All Rights Reserved.
The Punjab Plus > Punjab > Jalandhar > अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी ने प्रिंटरों और पब्लिशरों को दिए आदेश
Jalandhar

अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी ने प्रिंटरों और पब्लिशरों को दिए आदेश

The Punjab Plus
Last updated: 2024/06/12 at 3:10 PM
The Punjab Plus
Share
4 Min Read
SHARE
  • चुनाव प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम और पता लिखना अनिर्वाय
  • कानून का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध होगी सख़्त कार्यवाही, 6 महीने की कैद और जुर्माने
  • धर्म, नसल, जाति, भाईचारे, भाषा के आधार पर अपील या विरोधी के चरित्र सम्बन्धित एतराज़योग्य शब्दों के मामले में होगी कार्यवाही
  • बैंकों को शक्की लेन-देन संबंधी रोज़ाना की जानकारी देने के आदेश

जालंधर (दीपक पंडित) अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी मेजर डा. अमित महाजन ने विधान सभा हलका 34- जालंधर पश्चिमी (अ.ज.) उपचुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार हित प्रिंट की जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री सम्बन्धित प्रिंटरों और प्रकाशकों को हिदायत करते हुए कहा कि उनके द्वारा छापी जाने वाली चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पैंफलेट, पोस्टर, बैनर आदि पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता छापना अनिर्वाय है।

आज यहाँ ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में छापकों और प्रकाशकों के साथ मीटिंग दौरान उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार सामग्री जैसे पैंफलेट और पोस्टर आदि जिस पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम नहीं है, को नहीं छापेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक कैद या 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों किए जा सकते है।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी भी दस्तावेज़ या चुनाव प्रचार सामग्री, जिसमें कोई ऐतराज़योग्य जैसे धर्म, नसल, जाति, भाईचारे या भाषा के आधार पर अपील की गई है या किसी विरोधी के चरित्र सम्बन्धित ऐतराज़योग्य शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो सबंधित व्यक्ति ख़िलाफ़ मिसाली कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह पाबंदियाँ राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा पैंफलेट और पोस्टरों आदि पर किए जाने वाले अन उचित खर्च पर रोक लगाएगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट बताया कि धारा 127- ए का उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही, जिसमें केस दर्ज करना और छपाई प्रैस का लायसैंस आदि रद्द करना शामिल है, अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार सामग्री छापने से पहले प्रिंटर की तरफ से प्रकाशक से हस्ताक्षर की स्व घोषणा, जिसको दो व्यक्तियों की तरफ से तस्दीक किया गया हो, जिनको प्रकाशक जानता है, हासिल की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रिंटर की तरफ से यह स्व घोषना सहित छापी गई चुनाव प्रचार सामग्री की संख्या और इस पर आने वाले खर्च सम्बन्धित जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मे में भर कर ज़िला चुनाव दफ़्तर को मुहैया करवाई जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि आदर्श चुनाव संहिता लागू रहने दौरान ग़ैर- कानूनी फलैक्स, पोस्टरों, पैंफलेटों को रोकने के लिए टीमें पहले ही गठित कर दी गई है।

अतिरिक्त ज़िला चुनाव अधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों और दूसरे को सुचेत किया कि यदि इस सम्बन्धित चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशो का उल्लंघन पाया जाता है तो सबंधितों ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई भी अधिकारी उक्त धारा और चुनाव आयोग के आदेशों को सही ढंग के साथ लागू करने में असफल पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

इसके इलावा बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग दौरान उन्होंने कहा कि शक्की लेन-देन बारे रोज़िना की रिपोर्ट चुनाव दफ़्तर को दी जाए जिससे पैसे के दुरुपयोग को रोका जा सके।

The Punjab Plus 12 June 2024 12 June 2024
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Share
Previous Article 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से, राज्यसभा का सत्र 27 जून से
Next Article  जीएसटी ऑफिस में लगी आग: पांचवीं मंजिल बुरी तरह से जली, हजारों जरूरी फाइलें जलकर राख
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 दिनों बाद जालंधर नगर निगम यूनियन की हड़ताल खत्म, लोगों को मिलेगी राहत
Jalandhar
पंजाब के कई विभागों में चेयरमैन व डायरेक्टर नियुक्त: कई लोगों को सौंपी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी
Punjab
शुक्रवार को स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जाने वजह
Article Jalandhar Punjab
सेना का खुलासा-PAK आर्मी ने गोल्डन टेंपल पर ड्रोन-मिसाइलें दागीं: हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराईं
Crime Punjab
पंजाब सरकार ने धान की बुवाई के लिए बिजली आपूर्ति का शेड्यूल किया जारी, किसानों को मिलेगी समय पर सुविधा
Punjab
iTree Network Solutions
The Punjab PlusThe Punjab Plus
Follow US
© 2021 The Punjab Plus. Designed by iTree Network Solutions +91-8699235413. All Rights Reserved.
Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.
The Punjab Plus
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?