नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और आपातकालीन परिस्थितियों में एयरलाइंस द्वारा मनमाने तरीके से हवाई किराया बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर किराया तय करने से जुड़े नियमों की कॉपी सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने बताया कि नियम तैयार हैं और जल्द संसद में पेश किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

