नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) कनाडा ने भारतीय छात्रों के वर्क परमिट को लेकर एक बड़ा झटका दिय़ा। कनाडाई सरकार ने सीमा पर विदेशी नागरिकों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) को प्रभावित करने वाले बदलावों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य सीमा दक्षता को बढ़ाना और संसाधनों पर तनाव को कम करना है। ट्रूडो सरकार ने वीजा नियमों में जो बदलाव किए हैं वो 21 जून से लागू भी हो गए। नए नियमों को मुताबिक, 21 जून 2024 के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। यानि कनाडा में एंट्री के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) अब कारगर नहीं होगा।
कनाडा सरकार ने कहा, विदेशी नागरिक अब बॉर्डर पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार,अगर कोई विदेशी नागरिक स्टडी परमिट को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और वह सच में पढ़ाई कर रहा है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा।
बता दें कि भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं, जो 800,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 40 प्रतिशत हैं। वे स्थायी निवास और नागरिकता के सुलभ मार्गों के लिए कनाडा की ओर आकर्षित होते हैं।
पीजीडब्ल्यूपी का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्र इसे अप्लाई करते हैं, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे संबंधित क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकें इस करने से छात्रों को एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है जो उन्हें आगे करियर में काफी फायदेमंद होता है। दरअसल, कनाडा में पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट किसी भी नागरिक को पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति के लिए दिया जाता है।
इसके जरिए कनाडा में रहने और कनाडा के पोस्ट-सेकेंडरी संस्थान से स्नातक होने के बाद 3 साल तक काम करने की अनुमति मिलती है। हालांकि, इसके लिए आवेदन करने का पात्र तभी होंगे, जब कम से कम 8 महीने यहां पढ़ाई की हो। कनाडा के किसी विश्वविद्यालय से graduate और post graduate की पढ़ाई पूरा होना जरूरी है। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए रिजल्ट के 180 दिनों के भीतर वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे।