जालंधर (दीपक पंडित) अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि ज़िला जालंधर ( देहाती) की सीमा में पड़ते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों एंव सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोडेगा। यह आदेश 10-09-2024 तक लागू रहेगे।