By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
The Punjab PlusThe Punjab Plus
  • Home
  • India
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Crime
  • Politics
  • Article
Search
© 2021 The Punjab Plus. Designed by iTree Network Solutions +91-8699235413. All Rights Reserved.
Reading: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 177 दिन बाद मिली जमानत
Share
Sign In
Notification Show More
Aa
The Punjab PlusThe Punjab Plus
Aa
Search
  • Home
  • India
  • Punjab
  • Jalandhar
  • Crime
  • Politics
  • Article
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2021 The Punjab Plus. Designed by iTree Network Solutions +91-8699235413. All Rights Reserved.
The Punjab Plus > India > दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 177 दिन बाद मिली जमानत
IndiaPolitics

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत, 177 दिन बाद मिली जमानत

The Punjab Plus
Last updated: 2024/09/13 at 11:26 AM
The Punjab Plus
Share
3 Min Read
SHARE

नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) Excise Policy Case में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला रिजर्व रख लिया था और शुक्रवार को फैसले की तारीख तय की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 177 दिन की कस्टडी के बाद जमानत दे दी है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के केस में अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ पहले निचली अदालत में अपील की गई थी। लेकिन कोई राहत न मिल पाने की सूरत में केजरीवाल के वकील केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को जामानत दे दी।

पिछले हफ्ते, न्यायमूर्ति कांत और भुइयां की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए “जल्दबाजी में बीमा गिरफ्तारी” की।

सीबीआई ने केजरीवाल को “उनके असहयोग और टालमटोल वाले जवाब” के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि जांच में सहयोग करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आरोपी को खुद को दोषी ठहराना चाहिए और कथित अपराधों को कबूल करना चाहिए, उन्होंने कहा। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले संवैधानिक पदाधिकारी सीएम केजरीवाल ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया। उन्होंने कहा, “उनके भागने का खतरा नहीं है, वे जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए आएंगे और दो साल बाद दस्तावेजों, लाखों पन्नों और डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।”

दूसरी ओर, केंद्रीय एजेंसी ने आशंका जताई कि सीएम केजरीवाल की रिहाई से कई गवाह “प्रतिकूल” हो जाएंगे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा न करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी, जिन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।

The Punjab Plus 13 September 2024 13 September 2024
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
Share
Previous Article पंजाब में आप वर्कर की गोलियां मारकर हत्या
Next Article भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ढेसी को बड़ी जिम्मेदारी:ब्रिटेन की रक्षा समिति के बने चेयरमैन
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

दर्दनाक हादसा: दुल्हन की विदाई मातम में बदली, माता-पिता और चाची की मौत
Punjab
हवाई यात्रियों को पड़ेगा महंगाई का झटका: जल्द बढ़ सकती हैं दिल्ली-मुंबई की टिकटें
Jalandhar
एनएचएम कर्मचारियों की वेतन न मिलने पर हड़ताल शुरू, 4 दिसंबर को एमडी कार्यालय का घेराव
Jalandhar
जालंधर में सफाई कर्मचारियों का काम बंद, श्रीराम चौक पर धरना; 1132 नई भर्तियों का वादा पूरा न होने पर भड़के
Jalandhar
बच्ची से बदसलूकी के मामले में SHO भूषण कुमार लाइन हाज़िर
Jalandhar
iTree Network Solutions
The Punjab PlusThe Punjab Plus
Follow US
© 2021 The Punjab Plus. Designed by iTree Network Solutions +91-8699235413. All Rights Reserved.
The Punjab Plus
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?