जालंधर (दीपक पंडित) जालंधर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 62.13 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल) के खिलाफ प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट दायर की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चरणजीत सिंह बजाज सहित चार के खिलाफ विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मोहाली में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की गई है।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) नई दिल्ली द्वारा आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एक दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी की जांच से पता चला कि पीएमपीपीएल ने लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया। जिसके लिए लोन दिया गया था और पीएमपीपीएल के एमडी चरणजीत सिंह बजाज ने विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय को डायवर्ट किया।
जालंधर ईडी द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इसके अलावा कंपनी ने करीब 37.82 करोड़ रुपए फंड्स में हेराफेरी कर डायवर्ट किया। जांच में सभी फंड विभिन्न संस्थाओं में डायवर्ट किया गए। ईडी ने पहले 11 अलग-अलग परिसरों में छापेमारी की थी। जिसमें 1.14 करोड़ रुपए की नकदी और सोना बरामद हुआ था। इससे पहले, ईडी ने 24.94 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी जब्त की थी।