जालंधर (दीपक पंडित) जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और 11 फरवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, बीएनएस सीआरपीसी की धारा 163 के तहत उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जालंधर जिले में उक्त आयोजन के दौरान शोभा यात्रा के मार्ग और धार्मिक समागम स्थल के पास 11 और 12 फरवरी को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और इस संबंध में 11 फरवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले में उक्त आयोजन के दौरान शोभा यात्रा के मार्ग और धार्मिक समारोह के स्थान के पास 11 और 12 फरवरी, 2025 को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।