चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल की गई चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। जालंधर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ दायर यह याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी।
याचिका जालंधर के निवासी गौरव लूथरा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च और रैलियों से संबंधित कई जानकारियां छुपाईं और कुछ गलत जानकारियां दीं। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने बिना अनुमति कई चुनावी सभाएं कीं, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हालांकि, हालिया सुनवाई में याचिकाकर्ता गौरव लूथरा के वकील कई बार कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को “डिफॉल्ट” के आधार पर खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि बार-बार की गैरहाजिरी के चलते अब इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।