जालंधर (दीपक पंडित) पत्रकार रवि गिल सुसाइड मामले में जेल में बंद राजेश कपिल, कीर्ति गिल, साजन नरवाल उर्फ गोरा और शुभम गिल को लेकर जिला एवं सैशन जज सर्बजीत सिंह धालीवाल की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान माननीय जज ने रवि गिल सुसाइड मामले में दो लोगों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है, जबकि दो अन्य लोगों की जमानत याचिका रद्द कर दी है। माननीय जज ने केस में नामजद साजन नरवाल उर्फ गोरा व शुभम गिल की जमानत की अर्जी अदालत ने मंजूर कर लिए जाने का हुक्म दिए हैं, जबकि राजेश कपिल और कीर्ति गिल द्वारा लगाई जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया है।
बता दें कि आरोपियों के विरुद्ध 18 अगस्त 2023 को थाना नई बारादरी में धारा-306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान रवि गिल के भाई राहुल गिल ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने कहा था कि इन सभी से परेशान होकर उसके भाई रवि गिल ने होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ निगलकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी। इस घटना के दौरान रवि गिल के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। रवि के भाई द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार उक्त सुसाइड नोट में उसने इन सभी का नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।