जालंधर (दीपक पंडित) पंजाब के जालंधर में कमिश्नरेट पुलिस ने सोमवार को डी-मार्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये केस पुलिस ने ट्रैफिक वॉयलेशन की धाराओं के तहत दर्ज किया है। कमिश्नरेट पुलिस ने इसे लेकर बीते दिन श्री गुरु नानक मिशन चौक में स्थित डी-मॉर्ट को नोटिस भी जारी किया था। मगर ट्रैफिक लोकर डी-मार्ट के बाहर कंपनी द्वारा कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। जिसके चलते पुलिस ने सोमवार को डी-मार्ट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने की पुष्टि पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने दी है। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बातचीत में बताया कि करीब चार दिन पहले शहर के 80 अवैध कब्जा धारियों को नोटिस जारी किया था। इसे लेकर 6 के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की गई। वहीं, जल्द बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद लोगों ने भीड़ वाली जगह पर राहत की सांस ली है।पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि शहर में कुल 21 सड़कों पहचान की गई है। जिन सड़कों पर पुलिस ने धारा 144 लागू की है। जिसके तहत ये घोषित किया गया है कि 21 सड़कों पर ज्यादा भीड़ वाले एरिया को वन वे सहित अन्य पहलूओं को लेकर नो टॉलरेंस जोन बनाया गया है। ये रूट ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जारी किया गया है। जिससे शहर का पेटी क्राइम रुक सके।