चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहरा सकेंगे या नहीं इसको लेकर चल रही अफवाहों पर कोर्ट ने विराम लगा दिया है। जिला एवं सत्र अदालत संगरूर ने कैबिनेट मंत्री को सुनाम कोर्ट से मिली एक केस में 2 साल की सजा जिसे ऊपरी अदालत में चैलेंज किया गया है में राहत देते हुए उन्हें तिरंगा फहराने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट ने कैबिने मंत्री को तिरंगा फहराने की छूट कर बड़ी राहत दी है। बता दे कि मंत्री अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजिंदर दीपा के साथ कोई पारिवारिक विवाद हो गया था। कोर्ट में 2008 में दाखिल हुए इल विवाद पर सुनाम की कोर्ट ने 15 साल बाद फैसला सुनाते हुए मंत्री अमन अरोड़ा को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
कैबिनेट मंत्री को सुनाम की सब डिवीजन कोर्ट से 2 साल की सजा हो जाने के बाद पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सवाल खड़े हुए सरकार से कहा था कि उनकी विधानसभा से अभी कर सदस्यता खत्म क्यों नहीं की गई है। इसी दौरान गणतंत्र दिवस पर दो मंत्रियों के तिरंगा फहराने की लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी मंत्री अमन अरोड़ा का नाम था।
सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस केस दिया था हवाला
इसके सवाल उठने शुरू हो गए थे कि वह कोर्ट से सजा हो जाने के बाद तिरंगा कैसे फहरा सकते हैं। लेकिन पेशे से वकील अमन अरोड़ा ने अपनी सजा को सैशन कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने अपील को दाखिल मानते हुए सजा को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद अमन अरोड़ा ने तिरंगा फहराने को लेकर अपील दायर की थी जिस पर कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है।