चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) सुप्रीम कोर्ट ने AAP पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा घोषित भाजपा उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया। इसी के साथ अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया गया है। रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया गया है कि वह अनिल मसीह को नोटिस जारी कर बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू की जाए।
ਆਖ਼ਿਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ… CJI ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨਿਆ…
ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) February 20, 2024
सीएम मान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई… चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं… पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए CJI ने AAP के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया…उन्हें बीजेपी की जबरदस्त गुंडागर्दी पर कड़वी प्रतिक्रिया मिली है…लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़ वासियों को बहुत-बहुत बधाई…।