गुरदासपुर (द पंजाब प्लस) मुंह को कपड़े से ढ़ककर अपराधिक वारदातों को अंजाम देने के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे चलन को ध्यान में रखते हुए गुरदासपर जिला प्रशासन की तरफ से पैदल चलते अथवा वाहन चलाते समय मुंह को ढकने पर पाबंदी लगा दी गई है।
जिले के विभिन्न हिस्सों में आए दिन नकाबपोश तत्वों की तरफ से लूटपाट, हत्या, डकैती और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने की घटनाओं के कारण वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जब पुलिस पड़ताल करती है तो फुटेज में वारदात करने वाले व्यक्ति का मुंह अक्सर कपड़े अथवा मास्क से ढका नजर आता है। जिससे अपराधी की पहचान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसे समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुरिंदर सिंह पीसीएस ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चेहरे पर कपड़ा पहनकर या मुंह को ढ़ककर,पैदल चलने या वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आदेश 28 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा।