जालंधर (दीपक पंडित) जालंधर के ढिल्लों ब्रदर्स मानवजीत और जश्नबीर के सुसाइड केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए थे। जिस पर कोर्ट ने मामले की पूरी जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी को 31 दिसंबर तक मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। पूरा मामला 16 अगस्त 2021 का है।
जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 1 में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पक्षों में कुछ बहस हो गई थी। मानवजीत और जश्नबीर एक लड़की परमिंदर कौर की तरफ से थाने गए थे। इस दौरान पुलिस ने लड़की के परिवार को थाने से बाहर निकाल दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस कर्मचारी भेजकर मानवजीत को अंदर बुलाया गया। इस दौरान मानवजीत के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं।
परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो उसकी पगड़ी का अपमान कर उसे पीटा जा रहा था। पुलिसकर्मियों का कहना है कि मानवजीत ने महिला कांस्टेबल जगजीत कौर के साथ बदसलूकी की थी। जगजीत कौर की शिकायत पर अधिकारियों से बातचीत के बाद मानवजीत के खिलाफ हंगामा करने का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
बर्खास्त एसएचओ नवदीप सिंह की पत्नी सुखविंदर कौर ने आरोप लगाया था कि मानवजीत और जश्नबीर, जिन्हें बहुत अच्छे बच्चे के रूप में पेश किया जा रहा है, उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। समझौता होने के बाद दोनों भाई जेल से रिहा हो गए। दोनों भाई हिमालय मोटर्स कॉलोनी में लड़कियों को परेशान करते थे। इस दौरान उनका हिमालय मोटर्स के मालिक से झगड़ा हो गया था।
दोनों भाइयों और उनके दादा ने हिमालय मोटर्स के मालिक पर धारदार हथियारों से हमला किया। दोनों भाइयों और उनके दादा के खिलाफ हत्या के प्रयास के अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया।