जालंधर,28 अक्तूबर (दीपक पंडित) पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन- कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कमिश्नर पुलिस स्वप्न शर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सभी रैस्टोरैंट, क्लब और अन्य ऐसे लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान आधी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए गए है।
आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में किसी रैस्टोरैंट, क्लब या अन्य लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थानों में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 के बाद रैस्टोरैंट, क्लबों या अन्य लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थानों में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लायसैंस की शर्तों अनुसार पूरे बंद हो जाने चाहिए।
आदेशों में सभी संस्थानों को आवाज़ का स्तर 10 डी.बी. (ए) की पालना करने के निर्देश दिए गए है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डी.जे., लाइव आर्केस्टरा/ सिंगर सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस के अंदर पैदा होने वाली कोई भी आवाज़ चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्युज़िक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में, दिन के किसी भी समय म्युज़िक सिस्टम की आवाज़ वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह आदेश 23-12- 2024 तक लागू रहेगें।
रैस्टोरैंट, क्लब और अन्य लायसैंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करने के आदेश
Leave a comment
Leave a comment