अमृतसर (द पंजाब प्लस) अमरीका से डिपोर्ट हुए भारतीयों के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके आज जिला प्रशासन की तरफ से एक आईलेट्स कोचिंग सैंटर का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। बता दें कि अमेरिका के डेपोर्टेशन अभियान के बाद पंजाब में प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है व इसके तहत आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने श्री जे.जे. कंसल्टैंट हाईड मार्कीट हुसैनपुरा चौक का लाइसैंस रद्द कर दिया है। उक्त सैंटर की तरफ से लाइसैंस को रीन्यू किए जाने के लिए किसी तरह का कोई आवेदन नहीं किया गया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उक्त सैंटर का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी कंसल्टैंसी या कोचिंग सैंटर को कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस एजैंसी द्वारा इस कार्यालय के लाइसैंस रीन्यू करवाने संबंधी कोई अनुरोध नहीं किया गया है तथा इसी आधार पर इसका लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्राप्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए मै: जे.जे. कंसल्टेंट 48/5 हाइड मार्केट हुसैनपुरा चौक अमृतसर पंजाब का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई एक्ट रूल्ज के मुताबकि किसी भी किस्म की उक्त लाइसैंसी या उसकी फर्म खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त लाइसैंसी होल्डर/फर्म का मालक/प्रोपराइटर हर पक्ष से जिम्मेदार होगी व उसकी भरपाई भी उक्त लाइसैंसी द्वारा की जाएगी।
अमेरिका से डिपोर्ट होकर आ रहे सैकड़ों की संख्या में पंजाब अन्य राज्यों के नौजवानों के हालात देखते हुए मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान और कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सभी डिप्टी कमिश्नरों व पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ऐसे ट्रैवल एजैंटों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो नौजवानों को डंकी लगाकर या किसी अन्य गलत तरीके के साथ विदेश भेजने का प्रयास करते हैं। इस मामले में अभी तक अजनाला में एक बड़े ट्रैवल एजैंट पर कार्रवाई हो चुकी है और उसके खिलाफ फिर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की तरफ से जिले में काम करने वाले सभी ट्रैवल एजैंटों और आऊटलेट सैंटरों की स्कैनिंग की जा रही है, ताकि नौजवानों को झांसा देने वाले ऐसे ट्रैवल एजैंटों पर कार्रवाई की जा सके।