चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही अब बैंकों के लेनदेन पर भी चुनाव आयोग द्वारा नजर रखी जाएगी। आज से सभी बैंकों को 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन से जुड़ी सारी डिटेल अपने जिले के निर्वाचन कार्यालय में देनी होगी। ताकि इस पैसे के प्रयोग को लेकर उचित पड़ताल हो सके। इसके अलावा कैश वैनों को भी तय गाइड लाइन का पालन करना होगा। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएंगे।
बैंकों की कैश वैन में बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष की रकम नहीं जाएगी। सारी कैश ले जाने वाली आउटसोर्स एजेंसियों को कंपनियों द्वारा किए गए नकदी के विवरण, बैंकों के जारी किए गए पत्र, दस्तावेज साथ लेकर चलना होगा। वहीं, इनमें जो मुलाजिम तैनात होंगे , उनके पास भी उचित आईकार्ड व दस्तावेज रहेंगे। वोट प्रतिशत का ग्राफ बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा आने वाले ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा।
उम्मीदवारों के खर्च संबंधी भी कुछ शर्तें तय की गईं हैं। 10 हजार से अधिक का भुगतान करने के लिए उम्मीदवार के पास खुद या अपने एजेंट द्वारा संचालित खाता होना चाहिए। इसमें किसी पारिवारिक मेंबर का नाम शामिल नहीं होगा। बैंक खाते के माध्यम से ही खर्च किए जाएंगे। सारे बैंकों व डॉकघरों को ऐसे खाते खोलने होंगे, ताकि उम्मीदवारों को जरूरी मदद मिल पाए।
इस तरह उम्मीदवार को 10 हजार से अधिक कोई फंड या कर्ज नकद रूप में नहीं दिया सकता है। इससे अधिक राशि का भुगतान चैक व ड्राफ्ट द्वारा किए जाएंगे। मोहाली की निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने बताया कि बैंकों को सारे संदिग्ध लेनदेन की की रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय में देनी होगी। बैंकों को इस बारे में बता दिया गया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी।